शिमला : बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला अब जिला अदालत पहुंच गया। वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका को लेकर जिला अदालत ने मस्जिद तोड़ने को लेकर फिलहाल स्टे लगा दिया है। एमसी आयुक्त कोर्ट द्वारा मस्जिद को अवैध करार देकर इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। जिला अदालत में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मस्जिद को तोड़ने पर स्टे लगा दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीले पेश की, वहीं दलीले सुनने के बाद अदालत ने नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। साथ ही 29 मई को अगली सुनवाई तय की, आगामी सुनवाई में एमसी शिमला को जवाब में जरूरी फाइल पेश करनी होगी।
केडी मान, संम्पदा अधिकारी वक्फ बोर्ड ने बताया कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड के आयुक्त से इस बारे में चर्चा की। उनके आदेशों के बाद हमने जिला अदालत में अपील दर्ज की। वहीं जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर स्टे लगा दिया है। वहीं अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी, उसमें हम मस्जिद के 100 साल पुराने दस्तावेज भी जमा करेंगे।बता दें कि शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में एमसी आयुक्त ने 3 मई को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए थे।
मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्तूबर को दिए जा चुके हैं। निगम आयुक्त ने इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड इसका कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। ऐसे में नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद को अवैध घोषित कर निचली दोनों मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने आयुक्त कोर्ट के आदेश की कॉपी ली और वक्फ बोर्ड के आयुक्त के साथ इस बारे में चर्चा की। उसके बाद ही वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में अपील करने का फैसला लिया। वहीं जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर स्टे लगा दिया है और नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है। जबकि वक्फ बोर्ड मस्जिद के 100 साल पुराने दस्तावेज जिला अदालत में पेश करने का दावा कर रहा है जो वह एमसी आयुक्त कोर्ट में पेश नहीं कर सका।
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