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ऊना जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

ऊना: हिमाचल प्रदेश भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया बढ़ते तनाव और सुरक्षा जोखिमों के मद्देनज़र, जिला ऊना प्रशासन ने जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में विशेष एहतियात बरतने का निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के तहत, ऊना जिले की सीमाओं में ड्रोन उड़ाने और पटाखे जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

-जिले में कई निर्देश जारी किए गए

आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अब ऊना जिले में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन, मानव रहित विमान (UAV), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। यदि किसी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए ड्रोन उपयोग की आवश्यकता है, तो उन्हें पहले उपायुक्त से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

-पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबन्ध

इसके साथ ही, जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, उपयोग या भंडारण पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि विस्फोट जैसी आवाज़ें भ्रम और घबराहट फैलाने का कारण बन सकती हैं, जिससे अफवाहें फैलने और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इस निर्णय का उद्देश्य आम जनजीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नियंत्रित करना है।

-आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे। इनका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सहयोग करें और अफवाहों से बचें। सुरक्षा के इस सामूहिक प्रयास में नागरिकों की सतर्कता और भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

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