Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

पोस्को एक्ट के तहत पिता को 25 साल की कठोर सजा, एक लाख रुपए जुर्माना भी लगा

हमीरपुर (कपिल बस्सी) : जिले की एक विशेष अदालत ने एक बड़ेफैसले में बाल यौन शोषण के एक मामले में आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी हमीरपुर जिले का रहने वाला है और पीड़िता का पिता था।

उन्हें POCSO अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत दोषी ठहराया गया था। मामले की शिकायत नाबालिग पीड़िता की मां ने दर्ज करायी है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी खुद पीड़िता का पिता था और पेशे से ड्राइवर था।

मामले की बहस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की, जिसमें अपराध की गंभीरता को उजागर करते हुए 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने आरोपी को 25 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी।

साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है। यह निर्णय बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेषकर परिवार के भीतर होने वाले अपराधों के मामलों में।

यह न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है, जो न्याय देने और ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमीरपुर के जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने इस फैसले पर संतोष जताया और कहा कि बाल शोषण के अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है. यह फैसला समाज को कड़ा संदेश देता है कि ऐसे अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे और न्याय के लिए सख्त कदम उठाये जायेंगे।

Exit mobile version