
इसके लिए सभी संबंधित वाहन मालिकों और आवेदकों को सुबह 10 बजे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर पहुंचना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट के लिए फीस एवं टैक्स की केवल ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी। वहीं, ड्राइविंग टेस्ट देने के इच्छुक आवेदकों के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा 17 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। बिना स्लॉट बुकिंग के किसी भी आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ऐसे में सभी आवेदकों से निर्धारित समय से पहले स्लॉट बुक करवाने की अपील की गई है।
बिना स्लॉट बुकिंग के किसी भी आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अतः सभी आवेदकों से आग्रह है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपना स्लॉट बुक करवाना सुनिश्चित करें।
मेष: दिन शुभ रहेगा...