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action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/dainiksaveratimescom/wp-includes/functions.php on line 6114केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का लगातार विरोध होता दिखाई दें रहा है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर का ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उसको दस साल की सजा और जुर्माना होगा। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार का कहना है कि अभी यह नया कानून लागू नहीं हुआ है। बताते चले कि मौजूदा कानून के तहत इस तरह के मामलों में कुछ ही दिन में आरोपी चालक को जमानत मिल जाती है, जिस्मे दो साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए इस नए कानून में सजा दस साल की कर दी गई है और इसी के साथ जुर्माना भी भरना होगा।
इस कानून के विरोध में बड़े वाहनों के चालक पूरे देश में हड़ताल कर रहे है जिसके चलते कई शहरों में रोजमर्रा की चीजों में कमी आ रही है। इसी के साथ पेट्रोल-डीजल के लिए कतारें लगने लगीं। कुछ शहरों में डीजल-पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी गई। और कई जगहों पर तेल खत्म होने की बातें भी सुनी गईं, जिसके बाद लोगों की भीड़ लगने लगी। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन के लोगों की बैठक हुई।
इस बैठक में जब आश्वासन मिला तो संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया। हिट एंड रन केस में नए कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई है। आपको बता दें कि सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला हुआ है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने कहा कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल वापस लें और काम पर वापिस लौट आएं। सरकार की ओर से संगठन को यह आश्वासन भी दिया गया कि फिलहाल कानून लागू नहीं होगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन के साथ चर्चा की जाएगी।