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फर्जी खर्च दिखाकर बीमा कंपनियों ने की 30 हजार करोड़ की गड़बड़ी कर किया टैक्स चोरी- IT Department

Income Tax Department: आयकर विभाग का अनुमान है कि जीएसटी लागू होने के बाद यानी 1 जुलाई 2017 से बीमा कंपनियों और उनके बिचौलियों ने फर्जी खर्च दिखाकर करीब 30 हजार करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि हम जुर्माने और जुर्माने के साथ डिमांड नोटिस भेज रहे हैं. कंपनियों को समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से जवाब देना होगा।

मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले बैंकों के मामले में, जांच में पाया गया कि बीमा कंपनियों ने बैंकों की लागत का भुगतान किया, लेकिन उन भुगतान को कभी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया. दूसरे अधिकारी ने कहा, यह गैर-प्रकटीकरण के बराबर है, जो आईटी कानूनों के तहत एक गंभीर उल्लंघन है. डीजीजीआई कथित तौर पर बिचौलियों द्वारा प्रदान किए गए नकली चालान का उपयोग करके, माल और सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले बीमाकर्ताओं के मामलों की जांच कर रहा था. डीजीजीआई ने कहा कि इससे 3,500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई. DGGI ने बताया कि यह एक संयुक्त जांच थी और डेटा साझा करने का एक उदाहरण था जो हमने साथ किया था, जिसने डेटा और सबूतों के साथ जांच का समर्थन किया और इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई.

बढ़ा चढ़ाकर दिखाया खर्च

कंपनियों के द्वारा इस बढ़े हुए खर्च को दिखाने के कारण इनकम टैक्स विभाग को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि फर्जी सीएसआर खर्च को दिखाया गया, दिखाया गया इवेंट कभी हुआ ही नहीं. वहीं एड और खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है।

30 बीमा कंपनियां शामिल

टैक्स चोरी के मामले में ऐसी 30 बीमा कंपनियां, 68 टैक्स एजेंट और मध्यस्थ शामिल हैं. इसके साथ कुछ बैंक भी शामिल थे, जो ​बीमा कंपनी के मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा​ कि जल्द ही नोटिस भेजा जा सकता है।

ईटी में छपी एक खबर के मुताबिक, जिन बीमा कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें जवाब और पेनल्टी भरने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. इन बिमा कंपनियों पर आरोप हैं कि इन्होने री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर को-इंश्योरेंस कंपनियों से कमिशन वसूला, लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया. हालांकि अधिकारी ने किसी कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि भेजे गए नोटिस करीब 30000 करोड़ रुपये के हैं. ब्याज और जुर्माना जोड़ने पर नोटिस की रकम बढ़ सकती है.

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