Site icon Dainik Savera Times

महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले गुंडों के मन में कानून का डर पैदा करना जरूरी: Supreme Court

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले गुंडों के मन में कानून का डर पैदा करने की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि शहर में खासकर कुछ संवेदनशील इलाकों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हाल में हुई दुष्कर्म की घटनाओं के संबंध में स्वत: संज्ञान वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली-एनसीआर में हर महिला रात 11 बजे भी खुद को सुरक्षित महसूस करे, चाहे वह सड़क पर यात्रा कर रही हो या मेट्रो से।

पीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि अपराध को होने से रोका जाए, न कि अपराध हो जाने के बाद आप क्या कार्रवाई करते हैं। पुलिस को उन गुंडों और असामाजिक तत्वों के मन में कानून का डर पैदा करना होगा, जिनमें इस तरह के अपराध करने की प्रवृत्ति है।

Exit mobile version