ITR filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को एक दिन और बढ़ा दिया है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक बिना लेट फीस के अपना ITR दाखिल कर सकते हैं।
इससे पहले ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर पहले 15 सितंबर किया गया था। लेकिन बढ़ते लोड और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए, CBDT ने एक और दिन की मोहलत देने का फैसला लिया।
रिकॉर्ड ITR फाइलिंग – 7.3 करोड़ पार
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा करीब 7.28 करोड़ था। विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देते हुए शेष बचे लोगों से अपील की है कि वे देरी न करें और समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर लें।
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
टैक्सपेयर्स को हो रही तकनीकी समस्याएं
रविवार को बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) तक पहुंचने में दिक्कत की शिकायत की थी। पोर्टल बार-बार स्लो हो रहा था या खुल ही नहीं रहा था। विभाग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी-कभी लोकल ब्राउजर सेटिंग्स, कैश, या नेटवर्क कारणों से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है।
टैक्सपेयर्स को पोर्टल तक पहुंचने में समस्या आ रही हो तो ये तरीका अपनाएं!
– ब्राउज़र का कैश और कुकीज क्लियर करें
– Incognito/Private मोड में पोर्टल खोलें
– Chrome या Edge का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें
– एड-ब्लॉकर या एक्सटेंशन डिसेबल करें
– दूसरा नेटवर्क आज़माएं (जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट)
हेल्पडेस्क और सपोर्ट
यदि उपरोक्त सुझावों के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो उपयोगकर्ता डिपार्टमेंट के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
अंतिम अवसर, देरी से बचें
अब जबकि 16 सितंबर 2025 अंतिम तारीख घोषित की गई है, विभाग ने साफ किया है कि इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर लेट फीस और अन्य जुर्माना लागू हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास आज का दिन ही बचा है।
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