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एक कुख्यात नशा तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत लिया गया हिरासत में

श्रीनगर: कश्मीर पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर को हिरासत में लिया है। एएनटीएफ ने एक बयान में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले ड्रग.

श्रीनगर: कश्मीर पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर को हिरासत में लिया है। एएनटीएफ ने एक बयान में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले ड्रग डीलरों/पैडलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए, एएनटीएफ कश्मीर ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर को हिरासत में लिया है।

अधिकारियों के अनुसार नशा तस्कर जिसकी पहचान हरि परिगाम अवंतीपोरा के निवासी मुख्तार अहमद राथर के रूप में हुई है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज चार मामलों में शामिल था और उसकी गतिविधियां असुधार्य थीं। इन्हीं सब गतिविधियों के मद्देनजर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एएनटीएफ ने आगे कहा कि उक्त कुख्यात नशा तस्कर युवा पीढ़ी को ड्रग्स बेचकर उनका जीवन और कैरियर बर्बाद करने पर तुला हुआ था। वह किशोर युवाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को नशीली दवाओं के खतरे में फंसा रहा था और इसलिए उक्त कुख्यात नशा तस्कर पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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