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जम्मू-कश्मीर: पुलिस हिरासत से रिहाई का झूठा वादा करके धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसने एक व्यक्ति के भाई की पुलिस हिरासत से रिहाई का झूठा वादा करके उसके पैसे ठग लिए। पुलिस ने रविवार को बताया कि जाहिद पोरा-हवल निवासी शौकत अहमद शेख की लिखित शिकायत के आधार पर शेख कॉलोनी, मखदूम साहिब के निवासी फैयाज अहमद शेख नामक एक जालसाज को गिरफ्तार किया।

शौकत ने आरोप लगाया कि फैयाज ने उसके भाई सज्जाद शेख की पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए 30,000 रुपये लिए थे। शेख कॉलोनी, पोरा-हवल निवासी सज्जाद शेख को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8/20 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 55/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी फैयाज ने शिकायतकर्ता के भाई को हिरासत से छुड़ाने के लिए अपने प्रभाव का झूठा दावा करके स्थिति का फायदा उठाया और शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी कर 30,000 रुपये प्राप्त किए। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नौहट्टा थाना ने बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी व्यक्ति से पूरी राशि बरामद करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि मामले में आगे जांच चल रही है।

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