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जम्मू-कश्मीर: सांबा पुलिस ने ड्रग तस्कर की 32 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति की जब्त

सांबा: सांबा पुलिस ने विजयपुर शहर में 32 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क की, जो एक कुख्यात ड्रग तस्कर की थी। ड्रग तस्कर की पहचान मासूम अली उर्फ काला के रूप में हुई है। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत की गई थी और यह दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज तीन मामलों से जुड़ी है।

जबकि विजयपुर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21, 22 और 29 के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे, सांबा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 29 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। विजयपुर पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

इससे पहले सोमवार को सांबा पुलिस ने ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एक और आवासीय घर को कुर्क किया था। इससे पहले गुरुवार को बारामूला पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला में एक ड्रग तस्कर की करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जिस ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की गई, उसकी पहचान बारामूला जिले के ट्रमगुंड ह्यगाम सोपोर इलाके की निवासी अफरोजा बेगम के रूप में हुई है।

“ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, बारामूला में पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों की संपत्तियों (लगभग 15.00 लाख रुपये मूल्य का एक मंजिला आवासीय घर) को कुर्क कर लिया है, जिसमें अफरोजा बेगम उर्फ अफरी पत्नी फैयाज अहमद डार निवासी गनी हमाम, वर्तमान में ट्रमगुंड ह्यगम सोपोर शामिल हैं। जिला बारामूला, “बारामूला पुलिस ने कहा।

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