जम्मू: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सांसद और एआईपी प्रमुख शेख राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की जमानत अवधि उनके पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बढ़ा दी। रशीद कथित आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामले में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने रशीद इंजीनियर के पिता के मैडिकल आधार पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह आदेश पारित किया, इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है। न्यायाधीश ने मामले में रशीद की नियमित जमानत याचिका पर भी आदेश 28 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि यह आखिरी बार है जब उनका मुवक्किल विस्तार की मांग कर रहा है। वकील ने कहा कि एनआईए ने उनके मुवक्किल पर किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया है।