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कर्नाटक हाई कोर्ट का कोविड के मामले बढ़ने के कारण नए साल के जश्न पर रोक से इनकार

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोविड-19 और जेएनडॉट1 वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बेंगलुरु में नए साल के जश्न पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एन.पी. अमृतेश ने दायर की थी। न्यायमूर्ति आर. नटराज और के.वी. अरविंद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निषेधाज्ञा लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि निषेधाज्ञा लागू की गई, तो लोग बेंगलुरु से बाहर चले जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश और प्रतिबंध जारी नहीं किया है। फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोविड-19 की आशंका हो।

मामला जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 103 व्यक्तियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुल 87 व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गई जबकि एक की मौत हो गई। कोविड परीक्षण बढ़ाकर 7,262 कर दिए गए और सकारात्मकता दर 1.41 प्रतिशत रही। आईसीयू में 19 लोगों का इलाज चल रहा है। बेंगलुरु में 80 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और शहर में 380 सक्रिय मामले हैं। राज्य में जेएनडॉ1 के 34 और बेंगलुरु में 20 मामले हैं।

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