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Kolkata rape-murder case: सुप्रीम कोर्ट ने फिर शुरू की सुनवाई, डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले की सुनवाई कर रहा है। सीबीआई ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या-क्या जानकारी मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कोलकाता रेप-मर्डर केस की सुनवाई शुरू कर दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को रेप-मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 20 अगस्त को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

दूसरी तरफ, कोलकाता पुलिस ने भी 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार भी लगाई।

अब तक का घटनाक्रम

पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 अगस्त की देर रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की नई प्रिंसिपल डॉ. सुरहिता पाल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणाभा दत्ता का तबादला कर दिया।

रेप-मर्डर केस को लेकर पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने इन सभी अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। डॉ. सुरहिता पाल की जगह मानस कुमार बंद्योपाध्याय को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तबादला आदेश भी रद्द कर दिया है।

इस बीच मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घोष के कार्यकाल में कई वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

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