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हिमाचल में महंगी हुई शराब, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से शराबियों को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बीयर का नशा महंगा होगा। प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपए सैस चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में पहले प्रति बोतल 7 रुपए का सैस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सैस के नाम पर 10 रुपए अतिरिक्त सैस लगा दिया है। अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सैस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपए सैस लगेगा।

प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सैस का नाम बदलकर कोविड सैस कर दिया था। अब कोविड सैस को बंद कर इसका नाम काऊ सैस कर दिया गया है। प्रति बोतल 1.50 रुपए का सैस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। 2 रुपए प्रति बोतल सैस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सैस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलैंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपए का सेस चुकाना होगा।

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