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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है।

 

कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘‘अपराध से आय’’ का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा।

 

बता दें कि सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग तथा भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वह फरवरी से जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में पहले विशेष अदालत और फिर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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