नई दिल्ली : रेलवे लाभार्थियों के लिए अब रैफरल इलाज से जुड़े सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की अद्यतन सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
यह निर्देश रेलवे बोर्ड को मिले उन आवेदनों के बाद जारी किया गया है, जिनमें बताया गया था कि रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में आने वाले लाभार्थियों को अक्सर संबंधित रेलवे से जुड़े सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों (एचसीओ) की जानकारी नहीं मिल पाती थी। बोर्ड ने कहा कि इस तरह की जानकारी न होने से रेफरल सेवाओं का लाभ लेते समय मरीजों और उनके तीमारदारों को असुविधा का सामना करना पड़ता था।
निर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों से कहा गया है कि वे सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की अद्यतन सूची प्रदर्शित करें। इस सूची में उनकी विशेषज्ञता, सूचीबद्धता की वैधता अवधि, पते और संपर्क विवरण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह जानकारी सभी रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में ऐसे प्रमुख स्थानों पर लगायी जानी चाहिए, जहां लाभार्थियों की नजर आसानी से पड़े और वे इसे आसानी से पढ़ सकें।
बोर्ड ने रेलवे मंडलों और क्षेत्रों की वेबसाइटों पर पहले से मौजूद स्वास्थ्य संगठनों की सूचियों को समय-समय पर अपडेट करने का भी आदेश दिया है, जिसमें उनकी संबद्धता की वैधता का विवरण भी शामिल है। इसके अलावा, किसी भी स्वास्थ्य संगठन की सूचीबद्धता की स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव जैसे नए अस्पताल का जुड़ना, हटाया जाना, निलंबन या संशोधन, को तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को हमेशा सटीक जानकारी मिले। ये निर्देश रेलवे बोर्ड के निदेशक (स्वास्थ्य नीति एवं परियोजना) डॉ. आशुतोष गर्ग ने सभी भारतीय रेल क्षेत्रों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को जारी किए हैं।

