Site icon Dainik Savera Times

मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने 2022 में अपनी पूर्व प्रेमिका को ट्रेन के आगे धक्का देकर उसकी हत्या करने के दोषी डी सतीश को सुनाए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है। न्यायमूíत एन सतीश कुमार और न्यायमूíत एम जोथिरमन की खंडपीठ ने वीरवार को यह आदेश पारित किया तथा आरोपी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दोषी 20 वर्ष की कैद पूरी होने तक किसी भी वैधानिक छूट या सजा माफी का हकदार नहीं होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने पूर्व प्रेमिका द्वारा उससे संबंध तोड़ने के कारण उसे खत्म करने की अपनी साजिश को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया था। साक्षय़ों के वेिषण के आधार पर, यह पाया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पूर्व प्रेमिका को पटरियों पर धक्का दे दिया। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी के कृत्य के कारण पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली थी और कैंसर से पीड़ित उसकी मां की भी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया था।

ये भी पढ़ें- श्रीनगर में बड़ी आग की घटना: बाजार की 14 दुकानें और कॉटन फैक्टरी खाक, मची अफरा-तफरी

Exit mobile version