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सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Satyendar Jain bail

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और टेंडर में गड़बड़ी के मामले में उन्हें जमानत दे दी है।

सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें 2 लाख रुपये की दो श्योरिटी भी जमा करनी होंगी।

 

27 महीने बाद हुई थी गिरफ्तारी
सत्येंद्र जैन की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने उनकी जमानत के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद जैन को गिरफ्तार किया गया।वकील के मुताबिक, इस दौरान जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को केवल एक बार पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जब उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले से जुड़ी ज्यादातर सामग्री दस्तावेजों के रूप में है। जांच एजेंसियां पहले ही जरूरी दस्तावेज और अन्य सामग्री अपने कब्जे में ले चुकी हैं। ऐसे में जैन को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

क्या है पूरा मामला
यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े काम और उसके टेंडर में कथित अनियमितताओं का है। इस मामले में FIR नंबर 10/2024 दर्ज की गई थी। यह FIR 11 मई 2024 को दर्ज हुई थी। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के साथ IPC की धारा 420, 409, 418 और 120-B लगाई गई थीं। मामले की जांच दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के बाद शुरू हुई थी।

जैन समेत 6 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
ACB ने इस मामले में सत्येंद्र जैन समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं:

-सत्येंद्र कुमार जैन — दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री

-उदित प्रकाश राय — IAS अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO

-अंकित श्रीवास्तव — दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट

-नागेंद्र यादव — M/s AN Enterprises के मालिक

-राजा कुमार कुर्रा — M/s Eurotech Environment Private Limited के मालिक

-पंकज वर्मा — M/s Srijanhar के मालिक

ACB के अनुसार, सभी छह लोगों की गिरफ्तारी 18 अगस्त 2026 को कानून के तहत की गई थी।

जांच में जुटाए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत
जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान कई तरह के सबूत जुटाए गए। इनमें दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत शामिल हैं। इन सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ और जांच के बाद ACB ने छहों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

 

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