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मानहानि मामले में मेधा पाटकर की 5 महीने की जेल की सजा निलंबित, दूसरे पक्ष को नोटिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई 5 महीने की साधारण कारावास की सजा सोमवार को निलंबित कर दिया। पाटकर को यह सजा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 23 साल पहले उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दी गई थी। उस समय सक्सेना गुजरात के एक गैर-सरकारी संगठन के प्रमुख थे। सक्सेना के अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने बताया कि पाटकर की अपील पर मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा निलंबित कर दी और दूसरे पक्ष (उपराज्यपाल) को नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट पाटकर को 25,000 रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी। सक्सेना की ओर से उनके वकील कुमार ने नोटिस प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को है और इससे पहले जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने 1 जुलाई को पाटकर को जेल की सजा सुनाई थी।

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