
Meeting to Elect CEC : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति सोमवार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बैठक करेगी। चयन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी बैठक में शामिल होंगे।
यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत CEC की पहली नियुक्ति होगी, जो दिसंबर 2023 में लागू होगा। इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। दोनों आयुक्तों की नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए की गई थी।
पैनल के भीतर बहुमत या आम सहमति के आधार पर चयन-
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए कानूनी प्रावधानों के लागू होने से पहले, शेष दो चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ को आमतौर पर निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श के बाद शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाता था। हालाँकि, संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत अब नियुक्तियाँ चयन पैनल के भीतर बहुमत या आम सहमति के आधार पर की जाती हैं।
मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की जनहित याचिकाएं लंबित-
नियुक्ति प्रक्रिया, विशेषकर पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल न किए जाने (जैसा कि पहले होता था) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन सदस्यीय चयन समिति नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी एक को इस पद पर नियुक्त करने का फैसला करती है।
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