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मंत्री को अलग हुई पत्नी को देना होगा 2,00,000 रूपए का अंतरिम गुजारा भत्ता

Minister Pay Interim Alimony : महाराष्ट्र में मुंबई की एक पारिवारिक अदालत ने राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे को उनकी अलग हो चुकी पत्नी और बेटी को दो लाख रुपये का अंतरिम मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। आवेदक की वकील सयाली सावंत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंडे की पहली पत्नी.

Minister Pay Interim Alimony : महाराष्ट्र में मुंबई की एक पारिवारिक अदालत ने राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे को उनकी अलग हो चुकी पत्नी और बेटी को दो लाख रुपये का अंतरिम मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। आवेदक की वकील सयाली सावंत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंडे की पहली पत्नी ने 2020 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया था और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतरिम रखरखाव और मुआवजे की मांग की थी।

पत्नी और बेटी को मिलेगा खर्च-
बांद्रा फैमिली कोर्ट ने आंशिक रूप से उनकी याचिका स्वीकार कर ली और मुंडे को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में महिला को 1,25,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 75,000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया।

दूसरे बच्चे के लिए राहत नहीं-
हालाँकि, अदालत ने उसके दूसरे बच्चे के लिए कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वयस्क बेटा होने के नाते वह भरण-पोषण का हकदार नहीं है।

आलोचनाओं के घेरे में मुंडे-
मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित जबरन वसूली मामले में अपने करीबी सहयोगी वाल्मीक कराड की गिरफ्तारी के बाद मुंडे आलोचनाओं के घेरे में हैं।

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