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नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार, मामले में दंपति को दस साल की कैद 

Minor Girl Rape : महाराष्ट्र के ठाणे में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार करने के मामले में एक दंपति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश रुबी मालवंकर ने 29 नवंबर को अपने आदेश में मीरा रोड निवासी जितेंद्र तिवारी और नमिता तिवारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने 2010 में नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी, जो उसकी इमारत में काम करने वाली अपनी मां और दादी के साथ वहां आया करती थी।
मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रेखा हीवराले और वर्षा चंदाने ने किया। उन्होंने दलील दी कि व्यक्ति ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जितेंद्र तिवारी की पत्नी ने उसे लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए उकसाया और पीड़िता गर्भवती भी हो गई।
अदालत ने कहा कि दंपति को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत न्यूनतम सजा सुनाई जा रही है क्योंकि दोनों अब वरिष्ठ नागरिक हैं और अन्य आपराधिक मामलों का भी सामना कर रहे हैं।
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