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नागपुर दंगे के मुख्य आरोपी को मिली जमानत, अदालत में दिया ये तर्क, पढ़ें…

Nagpur Riots : महाराष्ट्र में 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हामिद इंजीनियर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जमानत देते हुए अदालत ने उसे 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। साथ ही उसे सबूतों से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया गया है।

इंजीनियर ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसने ही विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नौ लोगों के खिलाफ औरंगजेब की मजार पर नारे लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व कर्मचारी हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाने के दक्षिणपंथी समूहों के आह्वान के बाद शहर में हुई हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस के साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

हामिद को कभी मुखर सामुदायिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव भड़काने और दंगा मास्टरमाइंड फहीम खान को सलाह देने के लिए उन पर देशद्रोह और दंगा फैलाने के आरोप हैं।

हामिद ने 2022 में भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियां बटोरीं, जिसमें उन्होंने उन्हें धमकी दी थी। हामिद की सार्वजनिक यात्रा एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के रूप में शुरू हुई, जहां उन्हें इंजीनियर उपनाम मिला। 2002 में, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया जब नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में एक मस्जिद को लेकर धार्मिक और प्रशासनिक लड़ाई ने उनका ध्यान सामुदायिक सक्रियता की ओर आकर्षित किया। इस विवाद ने हामिद को ईमान तंजीम नामक एक धार्मिक संगठन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

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