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नीट-यूजी विवाद : सुप्रीम कोर्ट का काऊंसलिंग टालने से इंकार, परीक्षा निरस्त करने को लेकर नोटिस जारी

June 22, 2024

नीट-यूजी विवाद : सुप्रीम कोर्ट का काऊंसलिंग टालने से इंकार, परीक्षा निरस्त करने को लेकर नोटिस जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादों में घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी)-2024 की 6 जुलाई से प्रस्तावित काऊंसलिंग प्रक्रिया को टालने से इंकार कर दिया और कहा कि यह कोई ‘खोलने और बंद करने’ की प्रक्रिया नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर नीट-यूजी को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी (एनटीए), केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

याचिकाकत्र्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से अनुरोध किया कि काऊंसलिंग प्रक्रिया 2 दिनों तक रोकी जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। अधिवक्ता ने तर्क दिया, ‘मैं काऊंसलिंग पर स्थगन का अनुरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूं कि 6 जुलाई को होने वाली काऊंसलिंग केवल 2 दिनों के लिए टाल दी जाए। इसका कारण यह है कि मुख्य मामला 8 जुलाई को सूचीबद्ध है।’ पीठ ने कहा, ‘हम एक ही तरह के बयान सुन रहे हैं। आपको बीच में रोकने को अन्यथा न लें।

काऊंसलिंग का मतलब ‘खोलना और बंद करना’ नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो रही है।’ जब पीठ ने काऊंसलिंग के पहले दौर की अवधि के बारे में पूछा, तो मामले में उपस्थित वकीलों में से एक ने कहा कि यह लगभग एक सप्ताह तक चलेगी। पीठ ने काऊंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने से इंकार करते हुए कहा कि एनटीए, केंद्र और अन्य उत्तरदाताओं की ओर से पेश अधिवक्ता 2 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।

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