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अब 12 लाख वेतन तक नहीं लगेगा टैक्स, जानिये क्या है बाकि टैक्स दरें

New Income Tax : मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर छूट बढ़ाने की घोषणा की। इसका मतलब है कि सालाना 12 लाख रुपये से कम कमाने वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा।

सीतारमण ने कहा, “मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर के बोझ को कम किया है। अब मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक के वेतन पर कोई आयकर नहीं लगेगा।” निर्मला सीतारमण ने संशोधित आयकर स्लैब का विवरण भी बताया।

“मैं कर दर संरचनाओं को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ:

0 से ₹4 लाख – शून्य
₹4 लाख से ₹8 लाख – 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख – 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख – 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख – 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख – 25%
₹24 लाख से अधिक – 30%

उन्होंने कहा, “पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा ₹12 लाख तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है।

 

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