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निठारी कांड: कोली को बरी करने के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के 16 अक्तूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अलग-अलग याचिकाओं पर कोली से जवाब मांगा। शीर्ष कोर्ट ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले एक पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। पीठ ने कहा कि सीबीआई की याचिकाएं उक्त याचिका के साथ सुनवाई के लिए आएंगी। राष्ट्रीय राजधानी से लगे नोएडा के निठारी में 29 दिसंबर, 2006 को एक घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। घर के आसपास इलाके में नालों की और खुदाई तथा तलाशी में और कंकाल मिले। इनमें से अधिकतर कंकाल उन गरीब बच्चों और लड़कियों के थे जो इलाके से लापता थे।

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