Last Updated: September 22, 2026

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दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल या CNG

April 23, 2026

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल या CNG

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब किसी भी वाहन को बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन यह सुनिश्चित करें कि जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें किसी भी तरह का ईंधन न दिया जाए। नियमों का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

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सरकार का मानना है कि सड़कों पर चलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले वाहन ही हवा खराब होने की बड़ी वजह हैं। ऐसे में इस कदम से उन वाहनों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी, जो बिना जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

यह नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही नहीं, बल्कि CNG से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होगा यानी अब हर वाहन मालिक के लिए PUC सर्टिफिकेट बनवाना और उसे समय-समय पर अपडेट रखना जरूरी हो गया है।

नियमों के मुताबिक, वाहन के रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद PUC सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद कई लोग इसे नजरअंदाज करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना PUC के वाहन में ईंधन ही नहीं भरवाया जा सकेगा।

यह फैसला संशोधित GRAP के तहत लिया गया है, जिसमें प्रदूषण कम करने के लिए सख्त उपाय सुझाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सरकार का उद्देश्य साफ है दिल्ली के लोगों को साफ और स्वस्थ हवा उपलब्ध कराना। ऐसे में अब वाहन चालकों को समय पर अपना PUC सर्टिफिकेट बनवाना होगा, नहीं तो उन्हें रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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