चंडीगढ़। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में विस्तार से जवाब किया। उल्लेखनीय है कि ये मामला हिसार में पुलिस अधिकारी से विवाद का है।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से पूछा कि अब तक जांच की स्थिति क्या है और याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया में क्यों शामिल नहीं किया। सुनवाई के दौरान दुष्यंत चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक जांच कर रही विशेष जांच टीम ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। न तो पूछताछ के लिए बुलाया और न ही किसी प्रकार की औपचारिक सूचना दी। ऐसे में बिना प्रक्रिया अपनाए मामले को लंबित रखना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।
वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष यह भी दलील रखी कि जांच एजेंसियों की ओर से अब तक अपनाया रवैया न केवल प्रक्रिया संबंधी सवाल खड़े करता है, बल्कि इससे निष्पक्ष जांच की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। उन्होंने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को आधिकारिक रूप से जांच में शामिल होने का अवसर ही नहीं दिया गया, तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल धारणा उचित नहीं मानी जा सकती।
दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा सरकार, भारत सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की वर्तमान स्थिति, एसआईटी की कार्रवाई, नोटिस जारी करने अथवा न करने के कारण तथा आगे की प्रक्रिया को लेकर पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड पर लाया जाए।
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