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अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर बांटी जा सकेगी अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्ची

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का शुक्रवार को फैसला लिया। आयोग ने मतदान के दिन बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के मकसद से यह कदम उठाया है। अभी तक, मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी।

मतदाताओं की मदद के लिए एक और कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने के वास्ते विभिन्न काऊंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा कि मतदान के दिन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के इरादे से उसने चुनावी कानूनों के अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमेय सीमा को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर तक करने का फैसला किया है। हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

आयोग ने कहा, मतदान के दिन मतदाता अगर आयोग की ओर से जारी आधिकारिक मतदाता पहचान पर्चियां (वीआईएस) अपने साथ लेकर नहीं आते हैं, तो उम्मीदवार उन्हें अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ स्थापित कर सकेंगे। एक ‘मतदान स्थल’, जैसे कि किसी स्कूल में एक से अधिक मतदान केंद्र हो सकते हैं।

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