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संसद सुरक्षा चूक मामला : आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक मामले में सोमवार को यहां एक कोर्ट के समक्ष पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। संसद की सुरक्षा में चूक की यह घटना पिछले साल, 2001 के आतंकी हमले की बरसी पर हुई थी। मामले के सभी आरोपियों पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने पर बहस के लिए 2 अगस्त की तारीख तय की। इसने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ा दी।

विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जज को सूचित किया कि पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों पर केस चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कुछ फोरैंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और उन्हें बहुत जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले 7 जून को पुलिस ने सभी 6 गिरफ्तार व्यक्तियों-मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत के खिलाफ लगभग 1,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

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