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माउथवॉश, परफ्यूम का इस्तेमाल न करें पायलट और क्रू मैंबर्स…DGCA ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

नेशनल डेस्क: विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि अब पायलट और क्रू मैंबर्स माउथवॉश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अपने विमानों के पायलट और क्रू मैंबर्स को चिकित्सकीय परीक्षण में खरा उतरने के लिए अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल न करने के संबंध में संशोधित मानदंड जारी किए हैं।

 

DGCA ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से सांसों के विश्लेषक परीक्षण में सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। यह कदम विमान परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया है। DGCA ने कहा कि उसने विमानन उद्योग से मिले सुझाव के आधार पर मौजूदा नियमों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है। हालांकि, इसके प्रारूप में परफ्यूम को भी शामिल किया गया था लेकिन अंतिम सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है।

 

नियामक ने 30 अक्तूबर को जारी इस निर्देश में कहा, ‘‘चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा/ फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या माउथवॉश/टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। ऐसी दवा लेने वाले चालक दल के सदस्य को उड़ान से पहले कंपनी के चिकित्सक से परामर्श लेना होगा।’’ DGCA के मुताबिक, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी वाले श्वास विश्लेषक उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और एजेंसियों की निगरानी एवं निरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। विमानन कंपनियों को सहूलियत देने के लिए DGCA ने श्वास विश्लेषक परीक्षण से गुजरने वाली इकाइयों का दायरा बढ़ा दिया है। चालक दल एवं सहयोगी स्टाफ के हरेक सदस्य को उड़ान ड्यूटी के पहले हवाई अड्डे पर सांस की जांच करानी होगी।

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