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रॉ की गोपनीय जानकारियां प्रकाशित करने के आरोपी मेजर जनरल वी के सिंह की याचिका खारिज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह की ओर से सुरक्षा एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की कई ‘गोपनीय’ जानकारियां प्रकाशित करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से उन पर दर्ज मुकदमा और इससे संबंधित आरोप पत्र रद्द करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।.

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह की ओर से सुरक्षा एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की कई ‘गोपनीय’ जानकारियां प्रकाशित करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से उन पर दर्ज मुकदमा और इससे संबंधित आरोप पत्र रद्द करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सिंह की की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2007 में उनके खिलाफ करवाई रद्द करने की गुहार लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका के जरिए सिर्फ अदालत का दरवाजा खटखटा आया था।

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