करनाल। Preparation for the municipal and district elections चुनाव आयोग ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड 8 की रिक्त सीट का उपचुनाव होगा। पंचायती राज संस्थाओं के तहत जिला परिषद वार्ड 10 का उपचुनाव होगा। चुनाव की इस घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता 13 अप्रैल से तुरंत प्रभावी हो गई है, जिसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी गई है।
इन पदों के लिए मतदान 10 मई को सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा। नगर निकायों के मतों की गणना 13 मई को सुबह 8.00 बजे शुरू होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद या आवश्यकतानुसार 12 मई को पुनर्मतदान की स्थिति में संपन्न की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पंच, सरपंच और सदस्य पद के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास की योग्यता तय की गई है।
विशेष रूप से, अनुसूचित जाति की उन महिला उम्मीदवारों के लिए, जो पंच (सदस्य ग्राम पंचायत), नगर परिषद/पालिका एवं निगम की सदस्य का चुनाव लड़ना चाहती हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त,चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी तय की गई है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये रखी गई है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा, अन्यथा उन्हें आगामी चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने मामलों की जानकारी दो प्रमुख समाचार पत्रों और स्थानीय टीवी चैनलों पर कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों पर प्रसारित करनी होगी। चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सदस्य के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा, जिस पर उम्मीदवार की फोटो भी अंकित होगी। मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्चियां जिला प्रशासन की ओर से संबंधित मतदाताओं के घर-घर वितरित की जाएंगी। यह वितरण मतदान तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र और बूथ की स्पष्ट जानकारी समय रहते मिल सके और वह मतदान के दिन निर्धारित स्थल पर पहुंचकर सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
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