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डीयू कल्चर काउंसिल के सहयोग से आईपी कॉलेज में डिजिटल भुगतान जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृति परिषद और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान आरबीआई से डीपीएसएस अधिकारी सतीश नागपाल और डीपीएसएस प्रबंधक विकास त्यागी ने डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों और इन तरीकों का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृति परिषद और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान आरबीआई से डीपीएसएस अधिकारी सतीश नागपाल और डीपीएसएस प्रबंधक विकास त्यागी ने डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों और इन तरीकों का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता हेतु विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि जब से यूपीआई जैसी ऑनलाइन भुगतान विधियों की शुरुआत हुई है और भारत सरकार द्वारा डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है तब से देश में खरीदारी और बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन लेनदेन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

उक्त वक्ताओं ने जानकारी दी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बीबीपीएस और यूपीआई जैसे ऑनलाइन भुगतान के विभिन्न तरीकों, प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के बारे में बताया जिनका उपयोग लोगों द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एनईएफटी और आईएमपीएस का उपयोग खुदरा भुगतान के लिए किया जा सकता है और आरटीजीएस का उपयोग थोक भुगतान के लिए किया जाता है। इन सभी तरीकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में कुछ कूलिंग पीरियड होता है और भुगतानकर्ता धोखाधड़ी से भुगतान किए जाने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने में सक्षम होता है। यह कूलिंग पीरियड निजी बैंकों के लिए तेज़ लेनदेन को सक्षम करने के लिए छोटा और सार्वजनिक बैंकों के लिए अधिक सुरक्षा को सक्षम करने के लिए लंबा है। बीबीपीएस भारत बिल भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए किया जाता है और इसमें यह सुविधा होती है कि बिलों का भुगतान समय-समय पर स्वचालित आधार पर किया जा सकता है। यूपीआई एक ऐसी अवधारणा है जिसे भारत में तैयार किया गया है और किसी अन्य देश में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह छोटे और बड़े मूल्यवर्ग के लिए तत्काल भुगतान को सक्षम बनाता है।

वक्ताओं ने बताया कि लेनदेन के इन सभी रूपों को सक्षम करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं बहुत सुरक्षित हैं और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की प्रणाली के आधार पर दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। इसे विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पूरी जानकारी नहीं रख सकते हैं और साथ ही उन्हें धोखा दिए बिना डिजिटल लेनदेन में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओटीपी का उपयोग भारत के लिए अद्वितीय है और यह केवल भारतीय वेबसाइटों पर सभी उपयोगकर्ताओं के ऑनलाइन लेनदेन को अचूक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई लेनदेन किसी विदेशी वेबसाइट पर किया जाता है, तो यह सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

वक्ताओं ने उन सुरक्षा उपायों के बारे में भी उपयोगी जानकारी साझा की जिनका लोगों को धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए इन लेनदेन को करते समय पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए हमें कभी भी अपने ओटीपी, क्रेडिट कार्ड सीवीवी और समाप्ति तिथि, या खाताधारक की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि धोखाधड़ी करने वालों की कार्यप्रणाली बदलती रह सकती है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी चालें भय, लालच और सहानुभूति की मानवीय भावनाओं पर आधारित हैं।

उन्होंने बताया कि आरबीआई ने सभी बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की जानकारी भारत में बनाए गए सर्वर पर संग्रहीत करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि वे डेटा सुरक्षा से संबंधित भारतीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र में रहें। आरबीआई एक ऐसी प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है, जहां अमेज़न और म्यंत्रा आदि जैसे ऑनलाइन व्यापारी उपयोगकर्ताओं के क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग जानकारी को सहेज नहीं सकते हैं। वे “टोकनाइजेशन” शुरू करने की प्रक्रिया में भी हैं, जो किसी भी उपयोगकर्ता के लिए किसी विशेष डिवाइस और व्यापारी के लिए विशिष्ट 4 अंकों की संख्या होगी, जहां क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग जानकारी का उपयोग करने के बजाय इस टोकन का उपयोग लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि, कानून के अनुसार, धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन लेनदेन के मामले में, उन्हें पूर्ण रिफंड प्राप्त करने के लिए तीन दिनों के भीतर संबंधित बैंक/लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यदि शिकायत 4-7 दिनों के भीतर की जाती है, तो उपयोगकर्ताओं को खाते की प्रकृति के आधार पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।

चर्चा के बाद एक प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित लगभग 400 लोगों ने भाग लिया।

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