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रैगिंग ने निगल ली MBBS के छात्र की जिंदगी, रात तीन घंटे से अधिक समय तक 11 छात्रों को छात्रावास के कमरे में रखा खड़ा

November 18, 2024

रैगिंग ने निगल ली MBBS के छात्र की जिंदगी, रात तीन घंटे से अधिक समय तक 11 छात्रों को छात्रावास के कमरे में रखा खड़ा
Ragging : गुजरात के पाटन जिले के एक मेडिकल कॉलेज में 18 वर्षीय एक छात्र की कथित तौर पर Ragging किये जाने के कारण मौत हो जाने पर पुलिस ने 15 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
प्राथमिकी के अनुसार, MBBS द्वितीय वर्ष के आरोपी छात्रों ने पीड़ित सहित कुछ ‘जूनियर’ छात्रों को शनिवार रात तीन घंटे से अधिक समय तक छात्रवास के कमरे में कथित तौर पर खड़ा रखा और उन्हें ‘मानसिक एवं शारीरिक यातना’ दी। प्राथमिकी में कहा गया है कि उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पाटन के धारपुर स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी छात्रों को अगले आदेश तक छात्रवास एवं शैक्षणिक गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है।
कॉलेज के डीन डॉ. हार्दिक शाह ने रविवार को बताया कि MBBS प्रथम वर्ष का छात्र अनिल मेथानिया शनिवार रात कॉलेज के छात्रवास में अपने वरिष्ठों द्वारा रैगिंग के दौरान कथित तौर पर तीन घंटे तक खड़े रहने के बाद बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई।
डॉ. शाह की अध्यक्षता में कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति ने प्रथम वर्ष के 11 और द्वितीय वर्ष के 15 समेत कुल 26 छात्रों के बयान लिए। कॉलेज के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि समिति ने पाया कि प्रथम वर्ष के 11 छात्रों की द्वितीय वर्ष के 15 छात्रों के एक समूह द्वारा रैगिंग की गई थी।
बलिसाना थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 15 आरोपियों ने मेथानिया और उसके सहपाठियों सहित प्रथम वर्ष के 11 छात्रों को ‘परिचय’ के लिए शनिवार रात छात्रवास के एक कमरे में बुलाया था। उन्होंने ‘जूनियर’ छात्रों को लगभग साढ़े तीन घंटे तक खड़ा रखा तथा उन्हें गाने और नाचने, अपशब्द बोलने तथा कमरे से बाहर न जाने के लिए मजबूर किया।
प्राथमिकी के अनुसार, छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण मेथानिया की तबीयत बिगड़ गई और वह आधी रात को बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कॉलेज के अतिरिक्त डीन डॉ. अनिल भठीजा की शिकायत के आधार पर, 15 छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाना, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना और ईल शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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