Last Updated: November 5, 2026

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Rahul Gandhi के पास मानहानि की शिकायत पर शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार है : Bombay High Court

July 17, 2024

Rahul Gandhi के पास मानहानि की शिकायत पर शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार है : Bombay High Court

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों के लिए 2014 की मानहानि की शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार है। न्यायमूíत पृथ्वीराज चह्वाण की एकल पीठ ने 12 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी को त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है।


कोर्ट ने आरएसएस कार्यकत्र्ता को आपराधिक मानहानि की एक लंबित शिकायत में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने वाले मैजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। आरएसएस कार्यकत्र्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में मैजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने एक भाषण के दौरान झूठा और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार है।

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