
सुल्तानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। यह मामला करीब 8 साल पुराना है और साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। लंबे समय से चल रहे इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई और फैसले के दौरान राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद रहे। उनके सुल्तानपुर पहुंचने को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।
कोर्ट से बरी होने की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी
अदालत का फैसला सामने आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल गांधी को बरी किए जाने की खबर मिलते ही कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। कई कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखकर अपनी बात रखी। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों में उत्साह देखने को मिला।
राहुल गांधी की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राहुल गांधी की अदालत में पेशी और फैसले को देखते हुए सुल्तानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर और उसके आसपास पुलिस और प्रशासन की निगरानी तेज कर दी गई थी, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडेय के मुताबिक, 13 अक्टूबर को विशेष MP-MLA कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी। उस समय यह भी बताया गया था कि राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
निर्धारित तारीख के अनुसार राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 11 बजे सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के जरूरी इंतजाम कर दिए गए थे।
क्या है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पूरा मामला?
यह मामला 2018 का है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
विजय मिश्रा ने इस टिप्पणी को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला अदालत में चलता रहा। करीब आठ साल बाद सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को विशेष MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया।
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