सुल्तानपुर/लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। उनके अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने फैसले में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषमुक्त किया है। बचाव पक्ष ने संबंधित प्रावधान का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि यह बयान ‘गुड फेथ’ (सद्भावना) में दिया गया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
संतोष कुमार पांडेय ने कहा, ‘अदालत ने मेरे द्वारा साक्ष्य के लिए प्रस्तुत की गई सीडी को स्वीकार किया है। अदालत द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी मिलने पर उसका अवलोकन करने के बाद मैं इस मामले को आगे की अदालत में चुनौती दूंगा।’

