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रेल मंत्री का बड़ा एलान, अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान, एक्स्ट्रा लगेज पर देना होगा शुल्क

नई दिल्ली। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा।लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने सवाल पूछा कि यात्रियों को ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति है या नहीं। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि अधिक सामान ले जाने पर अब शुल्क देना होगा।

सामान की वर्तमान सीमा
रेल मंत्री ने सदन में लिखित रूप से जानकारी दी कि हर क्लास में यात्रियों के लिए सामान की अधिकतम सीमा तय है। सेकंड क्लास में  यात्रियों को 35 किलो तक का सामान बिना शुल्क ले जाने की अनुमति है। अगर 35 किलो से ज्यादा सामान ले जाना हो, तो 70 किलो तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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स्लीपर क्लास यात्री 40 किलो तक का सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। ज्यादा सामान के लिए 80 किलो तक ले जाने की अनुमति, पर शुल्क देना होगा। एसी 3 टियर और चेयर कार यात्री 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। इसी क्लास में भी अतिरिक्त सामान पर शुल्क लागू होगा।

निर्धारित वजन सीमा से ज्यादा…
अब यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि निर्धारित वजन सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह नियम सभी ट्रेन यात्रियों पर लागू होगा, चाहे वे सेकंड क्लास, स्लीपर या एसी क्लास में सफर कर रहे हों।

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