नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध से बनी प्रतिगामी स्थिति, रोक लगाई जानी चाहिए : CM Stalin

चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की नए चिकित्सा कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली अधिसूचना ने प्रतिगामी स्थिति पैदा कर दी है और इसपर रोक लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिसूचना को रोकने का निर्देश देने और.

चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की नए चिकित्सा कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली अधिसूचना ने प्रतिगामी स्थिति पैदा कर दी है और इसपर रोक लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिसूचना को रोकने का निर्देश देने और मामले को हल करने के लिए परामर्शी प्रक्रिया को शुरू करने का आग्रह किया है।

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स्टालिन ने कहा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नए चिकित्सा कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाने वाली एनएमसी द्वारा जारी हालिया अधिसूचना ने प्रतिगामी स्थिति पैदा कर दी है। एनएमसी ने अधिसूचित किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के बाद, नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अनुमति पत्र केवल 50/100/150 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले कॉलेजों को ही जारी किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें (मेडिकल कॉलेजों को) उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन करना होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिसूचना सभी राज्य सरकारों के अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से हनन है और उन लोगों के लिए दंड के समान हैं, जिन्होंने बीते वर्षों से अपनी जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया है।

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