नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब दोनों पर असर डालेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आयकर नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड तक हर क्षेत्र में नए नियम लागू होंगे।
LPG और ईंधन कीमतों में बदलाव
हर महीने की तरह इस बार भी 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल संकट के कारण पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। ऐसे में संभावना है कि नए महीने में भी घरेलू गैस महंगी हो सकती है। इसके अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और CNG-PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे यात्रा और परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका है।
नया आयकर कानून लागू
इस बार सबसे बड़ा बदलाव आयकर से जुड़ा है। 1961 से लागू पुराना आयकर कानून अब खत्म होकर उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह नया कानून टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अनुपालन का बोझ कम करेगा।
एक अहम बदलाव यह है कि अब पारंपरिक फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 131 जारी किया जाएगा, जो सैलरी और अन्य आय पर टीडीएस का प्रमाणपत्र होगा। इसे निर्धारित समय के भीतर जारी करना अनिवार्य होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी।
ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बंधन बैंक के ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा।
HDFC बैंक अब एटीएम से होने वाले UPI ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल करेगा। यानी फ्री लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है और इसके बाद ग्राहकों को प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा।
PNB ने डेबिट कार्ड से रोजाना निकासी की सीमा में बदलाव किया है, जबकि बंधन बैंक ने मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या घटा दी है। लिमिट पार होने पर अतिरिक्त शुल्क और फेल ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी भी देनी होगी।
PAN कार्ड नियम होंगे सख्त
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। अब पैन कार्ड बनवाने या अपडेट करने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके अलावा लंबित आवेदनों को नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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रेलवे टिकट कैंसिलेशन महंगा
रेल यात्रियों के लिए भी बड़ा बदलाव सामने आया है। अब कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तुलना में कम रिफंड मिलेगा। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% और 24 से 72 घंटे के बीच 25% कटौती होगी।
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों के खर्च, बचत और दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों को समझें और अपनी वित्तीय योजनाओं को उसी अनुसार तैयार करें।