Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

दिल्ली कमेटी के अधीन चल रहे GHPS स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का मामलाः दिल्ली हाई कोर्ट ने GHPS सोसाइटी को लगाया फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली कमिटी के अधीन चल रहे GHPS स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का मामल में दिल्ली हाई कोर्ट ने GHPS सोसाइटी को फटकार लगाई है। मामला पिछले कई सालों से गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के अध्यापकों का केस दिल्ली की हाई कोर्ट में चल रहा है ऐसे में कोई भी मौजूदा प्रबंधक कोर्ट की तारीखों में पेश होता रहा है लेकिन कमिटी की तरफ से हर बार यही कहा जाता रहा है की दिल्ली कमेटी अध्यापकों को पैसे दे रही है लेकिन कोर्ट द्वारा दिए जा रहे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल (जीएचपीएस) के कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलो को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक कमेटी के अधीन चल रहे 12 स्कूलों की सोसाइटी के खातों की फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश में जीएचपीएस सोसाइटी और डीएसजीएमसी के सदस्यों का वेतन और अन्य सुविधाओं पर रोक लगा दी है साथ ही ये भी कहा की अगर कोई भी स्कूल की प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो उनको अध्यापकों के बकाया में दिया जाये। साथ ही पूर्व प्रबंधकों को भी चार सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा की क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाए और इसके लिए दंडित किया जाए।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह कहलो ने कहा ये मामला पूर्व प्रबधकों की वजह से चलता आ रहा है क्योंकि जब 6 पेय कमीशन लागू हुआ था तब अध्यपकों को पैसे नहीं दिए गए इसलिए ये कर्ज दिल्ली कमिटी पर चढ़ता चला गया लेकिन जब दिल्ली मई महासचिव बना हूं तब से अध्यापकों को पैसे दिए जा रहे है जनवरी तक अध्यापकों की सैलरी भी दी जा चुकी है।

वहीं, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और मंजीत सिंह के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली कमेटी को बर्बाद करने के लिए सिरसा व कालका को जिम्मेदार ठहराते हुए अकाल तख्त साहिब से हस्तक्षेप मांगा। उन्होंने कहा की गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के स्टाफ के वेतन से संबंधित मुद्दे हल नहीं हो सके और सिख कौम की विरासत को जब्त करने तक की नौबत आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कड़े शब्दों में दिए गए फैसले में कालका के नेतृत्व वाले मौजूदा प्रबंधन को कसूरवार ठहराया है तथा वेतन के मुद्दे पर पीठ को गुमराह करने के लिए दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में श्री अकाल तख्त साहिब से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली कमेटी को बर्बाद करने के लिए सिरसा व कालका को तलब किया जाए साथ ही इन व्यक्तियों और उनके समर्थकों को किसी भी सिख धार्मिक चुनाव या चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाए।

Exit mobile version