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‘The Kerala Story’ पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु को नोटिस

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते.

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब यह फिल्म इसी प्रकार की सांख्यिकीय विविधता वाले दूसरे राज्यों में चल रही है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चलाने में क्या दिक्कत है?

शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने‌ याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायसंगत निर्णय लेगी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करेगी। शीर्ष अदालत ने गत 10 मई को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की गुहार स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी।

 

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