Last Updated: November 5, 2026

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धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद मध्य प्रदेश के शाजापुर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू

January 9, 2024

धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद मध्य प्रदेश के शाजापुर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू

शाजापुरः मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में एक धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों के साथ कुछ लोगों द्वारा झगड़ा और पथराव किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने 3 इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञ लागू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोमवार शाम मगरिया इलाके में हुई इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तीन क्षेत्रों – मगरिया, काछीवाड़ा और लालपुरा में तत्काल प्रभाव से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जुलूस में शामिल मोहित राठौड़ की शिकायत पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, जब वे लोग अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नियमित शाम का जुलूस निकाल रहे थे तब सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे सात-आठ लोगों ने एक मस्जिद के पास नाग-नागिन रोड पर लोगों के एक समूह को रोका।

प्राथमिकी में कहा गया है कि व्यक्तियों ने उनसे इलाके से जुलूस नहीं निकालने को कहा और इसके बाद लोगों का एक समूह वहां इकट्ठा हो गया। इसमें कहा गया कि जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की गई और उन पर पथराव किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन पर तलवारों से भी हमला किया गया और छतों से पत्थर फेंके गए। शिकायत के बाद पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं।

घटना के बाद उज्जैन के संभागायुक्त संजय गोयल और पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद शाजापुर विधायक अरुण भीमावद स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की हैं।

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