नूंह हिंसा के मद्देनजर राजस्थान के अलवर जिले में धारा 144 लागू

जयपुर: नूंह हिंसा को देखते हुए एहतियात के तौर पर राजस्थान में अधिकारियों ने हरियाणा की सीमा से लगे अलवर जिले में धारा 144 लगा दी है। यह उपाय 10 अगस्त की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि मजिस्ट्रेट (उपखंड अधिकारी) ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने.

जयपुर: नूंह हिंसा को देखते हुए एहतियात के तौर पर राजस्थान में अधिकारियों ने हरियाणा की सीमा से लगे अलवर जिले में धारा 144 लगा दी है। यह उपाय 10 अगस्त की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि मजिस्ट्रेट (उपखंड अधिकारी) ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और असामाजिक तत्वों द्वारा अवांछित और विघटनकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिले के अलवर, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, टपूकड़ा, मालाखेड़ा, किशनगढ़बास और कोटकासिम उपखंडों में धारा 144 लगाया है।

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