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आसाराम को अंतरिम जमानत मिलने के बाद दुष्कर्म पीड़िता के घर की सुरक्षा कड़ी की गई 

शाहजहांपुर। दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाहजहांपुर जिले में रहने वाली पीड़िता के परिजनों द्वारा जान का खतरा जताए जाने के बाद उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए पीड़िता के परिवार की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पीड़िता के घर पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात है और पीड़िता के पिता व भाई के साथ एक-एक गनर तैनात रहता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अजीजगंज पुलिस चौकी को भी पीड़िता के घर की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की रेंज बढ़ाई गई
द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने एहतियातन पीड़िता के घर और घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की रेंज बढ़ायी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आवशय़कता अनुसार अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं और घर के सामने मुख्य मार्ग के अलावा संपर्क मार्गों पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। अधिकारी ने बताया कि घर के आसपास जमावड़ा लगाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
द्विवेदी ने बताया कि इसके अलावा कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए गये हैं कि पीड़िता के परिजन अगर जिले से बाहर जाएं तो इसकी सूचना पुलिस को पहले दें ताकि पुलिस संबंधित जिले की पुलिस को सूचित कर सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया, हमारे अधिकारी रात व दिन में एक-एक बार पीड़िता के घर पर जाकर सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं।
पीड़िता के पिता ने कहा- हम तो अब सिर्फ भगवान के भरोसे हैं
पीड़िता के पिता ने रविवार को मीडिया बातचीत में आसाराम को अंतरिम जमानत मिलने पर अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया था। पीड़िता के पिता का कहना है कि जो व्यक्ति बीमारी के बहाने जेल से बाहर आया है वह जोधपुर से इंदौर, उज्जैन और सूरत में घूम रहा है तथा लगातार अपने अनुयायियों से मिल रहा है। पिता ने पूछा आखिर कैसी बीमारी है उसे? पीड़िता के पिता ने कहा, अब हमारे परिवार को खतरा बढ़ गया है वह हमारे परिवार के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम तो अब सिर्फ भगवान के भरोसे हैं।
आसाराम को शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़िता के साथ 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता उस दौरान नाबालिग (16) थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम को हृदय रोग एवं वृद्धावस्था संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए शुक्रवार को अंतरिम जमानत प्रदान की थी।
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