Last Updated: October 4, 2026

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Haryana News : विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त को

May 14, 2026

Haryana News : विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त को

कुरुक्षेत्र। न्याय को सरल, सुलभ और आमजन के निकट लाने के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। ये अदालत 21, 22 और 23 अगस्त को लगेगी।

सहमति से सुलझाए जाएंगे केस

यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने दी। उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का निपटारा आपसी सहमति, सुलह और संवाद के माध्यम से किया जाएगा। यह पहल पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर एक सहयोगात्मक एवं सहभागी न्याय प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसे आम भाषा में जनता की अदालत भी कहा जाता है।

पक्षकारों को करेंगे प्रेरित

उन्होंने कहा कि इस आयोजन से पूर्व राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में सुलह और मध्यस्थता बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जहां पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से वैवाहिक विवाद, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण , उपभोक्ता मामले, भूमि अधिग्रहण तथा एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामले शामिल हैं।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया से छुटकारा है लक्ष्य

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमुर्तियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का समन्वयात्मक योगदान रहेगा, जिससे मामलों का त्वरित एवं व्यावहारिक समाधान संभव होगा। इसके साथ ही, आधुनिक तकनीक के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे देशभर के वादकारियों को लाभ मिलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे वादकारियों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।

इस साइट पर भर सकते हैं फॉर्म

उन्होंने कहा कि अपने लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करवाने के लिए इच्छुक व्यक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए इच्छुक व्यक्ति वन स्टॉप सेंटर (बार रूम) के इंचार्ज या संबंधित न्यायिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 011-23116464 तथा ईमेल [email protected] पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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