विज्ञापन

एसआरएस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल जिंदल को धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 770 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एसआरएस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल जिंदल की जमानत याचिका को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जिंदल पहले ही साढ़े छह साल जेल में बिता चुके हैं और मामले में.

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 770 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एसआरएस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल जिंदल की जमानत याचिका को बुधवार को मंजूरी दे दी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जिंदल पहले ही साढ़े छह साल जेल में बिता चुके हैं और मामले में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक का कारावास जमानत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पीठ ने टिप्पणी की कि अगर जिंदल को दोषी ठहराया भी जाता है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा 10 साल है।

Latest News