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हरियाणा गृह विभाग की चेतावनी: ‘ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स’ से रहें दूर, होगी कानूनी कार्रवाई

चंडीगढ़: हरियाणा गृह विभाग ने जनहित की रक्षा और वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते चलन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसे व्यापार/समझौते करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिनमें भुगतान अंतर्निहित घटना के घटित होने या न होने के हां/ना प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर करता है। जिसने राज्य और केंद्र दोनों अधिकारियों की गंभीर चिंता को जन्म दिया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्र ने कहा कि यह परामर्श भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विस्तृत पत्र के बाद जारी किया गया है।

जिसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े जोखिमों और कानूनी अस्पष्टताओं पर प्रकाश डाला गया है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने सरकार को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि ये प्लेटफॉर्म अकसर मुनाफा, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसी वित्तीय शब्दावली का उपयोग करके वैध निवेश सेवाओं की नकल करते हैं। जिससे उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि वे विनियमित प्रतिभूति व्यापार में संलग्न हैं। ये प्लेटफॉर्म निवेश के समान दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेबी के पत्र में कहा गया है, ये प्लेटफॉर्म, प्रतिभूतियों के व्यापार से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके वैधता का झूठा आभास पैदा कर रहे हैं।

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